Foreign Marriage Act, 1969: विदेशी विवाह का कानून क्या है?

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Foreign Marriage Act

Foreign Marriage Act 1969: भारतीय नागरिकों के लिए विदेशी नागरिकों से शादी करने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, कानूनी पहलू, और महत्वपूर्ण जानकारी।

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Foreign Marriage Act 1969:

क्या आप किसी विदेशी नागरिक से शादी (Videshi Nagri se Shadi) करने की योजना बना रहे हैं?

यदि हाँ, तो आपको यह जानने की आवश्यकता होगी कि भारत में विदेशी नागरिक से विवाह कैसे करें? (How To Marry A Foreigner in India?)

विदेशी नागरिक से शादी करना (Marry with Foreigner)  एक रोमांचक अनुभव हो सकता है, लेकिन इसके लिए भारत में कुछ कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक होता है। यह मार्गदर्शिका आपको विदेशी नागरिक से शादी करने की प्रक्रिया (Foreign National Marriage Process) को समझने में मदद करेगी, जिसमें आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, विवाह समारोह और विवाह पंजीकरण शामिल हैं।

Foreign Marriage Act

भारत में विदेशी विवाह कानून क्या है? (What is Foreign Marriage Act, 1969?)

विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 भारत में विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों के बीच विवाह को पंजीकृत करने और वैधता प्रदान करने के लिए कानून है। यह अधिनियम उन भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है जो विदेश में विवाह करते हैं।

विदेशी विवाह अधिनियम के तहत विवाह के शर्तें (Marriage Under The Foreign Marriage Act Rules)

विदेशी विवाह अधिनियम के तहत विवाह के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं:

  • विवाह करने वाले दोनों पक्षों की सहमति होनी चाहिए।
  • दोनों पक्षों की शादी करने की कानूनी क्षमता होनी चाहिए।
  • विवाह किसी भी निषेध के अधीन नहीं होना चाहिए, जैसे कि बहुपत्नीत्व या सगोत्र विवाह।
  • विवाह का पंजीकरण करना होगा।

विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 के प्रावधान (Provision of Foreign Marriage Act, 1969)

  • यह अधिनियम भारत में विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों के बीच विवाह को मान्यता प्रदान करता है।
  • यह अधिनियम विदेश में विवाह करने वाले भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है।
  • यह अधिनियम विवाह के लिए कुछ शर्तें निर्धारित करता है, जैसे कि दोनों पक्षों की सहमति, विवाह करने की कानूनी क्षमता, और विवाह का निषेध न होना।
  • यह अधिनियम विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया निर्धारित करता है।
  • यह अधिनियम विवाह प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान करता है।

विदेशी विवाह अधिनियम 1969 की प्रक्रिया (Procedure under Foreign Marriage Act, 1969)

विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 के तहत विवाह पंजीकृत करने की प्रक्रिया:

  1. आवश्यक दस्तावेज:

  • दोनों पक्षों के पासपोर्ट: पासपोर्ट वैध और अद्यतित होना चाहिए।
  • विदेशी नागरिक का वीजा (यदि आवश्यक हो): यदि विदेशी नागरिक को भारत में रहने के लिए वीजा की आवश्यकता है, तो उन्हें वीजा प्राप्त करना होगा।
  • दोनों पक्षों के पते का प्रमाण: यह आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या बिजली बिल जैसा कोई भी सरकारी दस्तावेज हो सकता है।
  • दोनों पक्षों की जन्म तिथि का प्रमाण: यह जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र हो सकता है।
  • दोनों पक्षों की विवाह योग्यता का प्रमाण: यह अविवाहित होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसे संबंधित अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
  • दो पासपोर्ट आकार के फोटो: तस्वीरें हालिया और रंगीन होनी चाहिए।
  1. विवाह के लिए आवेदन:

  • दोनों पक्षों को विदेश विवाह पंजीकरण कार्यालय (FRRO) में विवाह के लिए आवेदन पत्र भरकर जमा करना होगा।
  • आवेदन पत्र FRRO से प्राप्त किया जा सकता है या https://mea.gov.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है।
  • आवेदन पत्र के साथ उपरोक्त सभी दस्तावेज जमा करने होंगे।
  • आवेदन शुल्क भी देना होगा।
  1. नोटिस अवधि:

  • आवेदन जमा करने के बाद, 30 दिनों की अनिवार्य नोटिस अवधि होती है।
  • इस अवधि के दौरान, कोई भी व्यक्ति जो विवाह का विरोध करना चाहता है, वह FRRO को लिखित रूप में आपत्ति दर्ज करा सकता है।
  • यदि कोई आपत्ति दर्ज की जाती है, तो FRRO इसकी जांच करेगा और उसके आधार पर निर्णय लेगा।

भारत में विदेशी नागरिक से शादी कैसे करें?

  1. विवाह समारोह:

  • नोटिस अवधि पूरी होने के बाद, विवाह किसी भी विवाह पंजीकरण अधिकारी या विदेशी विवाह पंजीकरणकर्ता (Foreign Marriage Registrar) द्वारा पंजीकृत विवाह मंदिर या धार्मिक स्थान पर संपन्न किया जा सकता है।
  • विवाह समारोह के दौरान, दोनों पक्षों को विवाह वचन लेने होंगे और विवाह प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।
  • गवाहों को भी विवाह प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।
  1. विवाह पंजीकरण:

  • विवाह समारोह के बाद, विवाह पंजीकरण अधिकारी विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (Marriage Registration Certificate) जारी करेगा।
  • यह प्रमाण पत्र विवाह का प्रमाण है और इसे कानूनी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
  1. विवाह के बाद:

विदेशी नागरिक के लिए:

  • वीजा: विदेशी नागरिक को भारत में रहने के लिए वीजा प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है। वीजा के प्रकार पर निर्भर करता है, विदेशी नागरिक को भारत में कितने समय तक रहने की अनुमति होगी।
  • आधार कार्ड: विदेशी नागरिक को भारत में रहने के लिए आधार कार्ड प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है। आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका उपयोग बैंक खाता खोलने, करों का भुगतान करने और अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा सकता है।
  • विदेश में विवाह पंजीकरण: विदेशी नागरिक को अपने देश में शादी का पंजीकरण भी करवाना होगा। यह प्रक्रिया उनके देश के कानूनों के अनुसार अलग-अलग होगी। अधिक जानकारी के लिए, उन्हें अपने देश के दूतावास या वाणिज्य दूतावास से संपर्क करना चाहिए।

भारतीय नागरिक के लिए:

  • पति/पत्नी का नाम बदलना: यदि भारतीय नागरिक अपना नाम बदलना चाहता है, तो उन्हें विवाह के बाद नाम परिवर्तन प्रक्रिया के लिए आवेदन करना होगा।
  • कर लाभ: विवाहित जोड़े कुछ कर लाभों के हकदार हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, उन्हें एक कर सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए।
  • संयुक्त बैंक खाता: विवाहित जोड़े संयुक्त बैंक खाता खोल सकते हैं। यह उनके वित्त का प्रबंधन एक साथ करने में आसान बनाता है।

यह सलाह दी जाती है कि विदेशी नागरिक से शादी करने से पहले आप एक वकील और विवाह परामर्शदाता से सलाह लें। वे आपको विदेशी शादी की कानूनी प्रक्रिया (Foreign Marriage Legal Procedure) को समझने और आपके रिश्ते को सफल बनाने में मदद कर सकते हैं।

विदेशी नागरिक से शादी करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें:

  • विवाह के लिए दोनों पक्षों की स्वतंत्र और पूर्ण सहमति आवश्यक है।
  • विवाह के समय दोनों पक्षों को मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
  • विवाह के लिए दोनों पक्षों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • विवाह किसी भी प्रतिबंधित संबंध में नहीं होना चाहिए, जैसे कि बहन-भाई के बीच विवाह।

निष्कर्ष:

विदेशी नागरिक से शादी करना (Foreign Marriage Act, 1969) एक जीवन बदलने वाला अनुभव हो सकता है। उचित तैयारी और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, आप इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं और एक खुशहाल और स्थायी विवाह का निर्माण कर सकते हैं। यह मार्गदर्शिका आपको आवश्यक जानकारी प्रदान करती है, लेकिन विदेशी नागरिक से शादी करने से पहले वकील और विवाह परामर्शदाता से सलाह लेना हमेशा सबसे अच्छा होता है।

Foreign Marriage Act, 1969: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल 

प्रश्र: भारत में विदेशी विवाह अधिनियम क्या है?

उत्तर: विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों के बीच विवाह के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह अधिनियम विवाह की आवश्यकताओं, पंजीकरण प्रक्रिया, और विवाह के बाद के अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है।

प्रश्र: मैं भारत में अपने विदेशी विवाह को कैसे पंजीकृत करूं?

उत्तर: विदेशी विवाह को भारत में पंजीकृत करने के लिए, आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:

  1. आवश्यक दस्तावेज जमा करें: इसमें पासपोर्ट, वीजा (यदि आवश्यक हो), पते का प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह योग्यता का प्रमाण, और विवाह समारोह की तस्वीरें शामिल हैं।
  2. विदेश विवाह पंजीकरण कार्यालय (FRRO) में आवेदन पत्र भरें: आप FRRO से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं या
  3. https://mea.gov.in/ से डाउनलोड कर सकते हैं।
  4. आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
  5. FRRO द्वारा विवाह का सत्यापन होने की प्रतीक्षा करें।
  6. विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

प्रश्र: एक भारतीय किसी विदेशी से शादी कैसे कर सकता है?

उत्तर: एक भारतीय किसी विदेशी से विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 के तहत शादी कर सकता है।

प्रक्रिया:

  1. आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
  2. FRRO में आवेदन पत्र भरें।
  3. आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
  4. नोटिस अवधि (30 दिन) की प्रतीक्षा करें।
  5. विवाह समारोह आयोजित करें।
  6. विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

प्रश्र: क्या कोई विदेशी शादी के बाद भारत में रह सकता है?

उत्तर: हाँ, विदेशी नागरिक शादी के बाद भारत में रह सकता है, लेकिन उन्हें वैध वीजा प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। वीजा का प्रकार विदेशी नागरिक की राष्ट्रीयता और भारत में रहने की अवधि पर निर्भर करता है।

प्रश्र: क्या भारत में विदेशी विवाह स्वीकार्य है?

उत्तर: हाँ, भारत में विदेशी विवाह स्वीकार्य है। विदेशी विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र विवाह का वैध प्रमाण है और इसका उपयोग कानूनी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

प्रश्र: विदेशी विवाह अधिनियम के तहत कौन विवाह कर सकता है?

उत्तर: विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 के तहत निम्नलिखित व्यक्ति विवाह कर सकते हैं:

  • भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक
  • दो विदेशी नागरिक जो भारत में रह रहे हैं

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